देश की खबरें | नाबलिग से दुष्कर्म करने के दोषी को बीस वर्ष के कैद की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने इसके अलावा दोषी के खिलाफ 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने इसके अलावा दोषी के खिलाफ 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 22 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी सहेली का जन्मदिन मनाने के लिए नरवाना में एक होटल में गई थी।
शिकायत में कहा गया कि गांव के युवक दिनेश ने उसे बंधक बनाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
अभियोजन ने बताया कि घर लौटने पर उसकी बेटी ने घटना के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि सदर थाना नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर दिनेश के खिलाफ दुष्कर्म तथा पॉक्सो अधिनियम एवं अन्य संबंधित धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिनेश को गिरफ्तार कर लिया था।
उन्होंने बताया कि मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने दिनेश को दुष्कर्म करने के जुर्म मे बीस साल के कारावास तथा 31 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 21, 2023 10:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

