कोट्टायम (केरल), 10 जनवरी केरल में कोट्टयम की एक अदालत ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल द्वारा एक नन से कथित रूप से बलात्कार किए जाने के मामले की सुनवाई सोमवार को पूरी कर ली। अदालत इस मामले में अपना फैसला बाद में सुनायेगी।
अतिरिक्त सत्र अदालत 14 जनवरी को अपना फैसला सुना सकती है। मामले की सुनवाई नवंबर 2019 में शुरू हुई थी।
कोट्टायम जिले की पुलिस ने 2018 में बिशप के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था।
नन ने जून 2018 में पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 2014 से 2016 के बीच मुलक्कल ने उनका यौन शोषण किया था। वह तब रोमन कैथोलिक चर्च के जालंधर डाइअसीस का बिशप था।
मामले की तहकीकात करने वाले विशेष जांच दल ने बिशप को गिरफ्तार किया था और उसपर गलत तरीके से बंधक बनाने, बलात्कार करने, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाये थे।
अदालत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उसकी अनुमति के बिना मुकदमे से संबंधित किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से रोक दिया था।
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