जरुरी जानकारी | ट्राई ने सीएपी मंच के जरिए अलर्ट के लिए शुल्क संबंधी विषय पर परामर्श पत्र जारी किया

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नयी दिल्ली, तीन नवंबर दूरसंचार नियामक ट्राई ने बुधवार को आपदा और गैर-आपदा स्थिति के दौरान ‘कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल’ (सीएपी) मंच के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल प्रसारण अलर्ट के लिए शुल्क संबंधी विषयों पर चर्चा करने को लेकर परामर्श पत्र जारी किया।

सीएपी आपात स्थिति में सतर्कता से जुड़ी सूचना आदान-प्रदान करने का एक डिजिटल प्रारूप है।

दूरसंचार विभाग केवल एक निश्चित अवधि के लिए एसएमएस और सेल प्रसारण की मंजूरी देता है और उन घटनाओं के लिए मंजूरी देता है जहां विशिष्ट नोडल अधिकारियों से मुफ्त संदेशों के लिए एक विशिष्ट अनुरोध आता है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक बयान में कहा, "हालांकि, ऐसे अवसर होते हैं जब सरकार संभावित आपदा के बारे में जनता को अलर्ट (चेतावनी संदेश) भेजना चाहती है या ऐसे अवसर जहां जनता को राहत/टीका/चिकित्सा शिविर आयोजित करने या कानून और व्यवस्था संबंधित विशिष्ट स्थितियों के बारे में सूचित करना होता है।"

ट्राई ने कहा कि नवीनतम परामर्श पत्र का उद्देश्य आपदाओं और गैर-आपदाओं के दौरान सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रसारित एसएमएस/सेल प्रसारण के लिए शुल्क पर हितधारकों के विचार जानना है। इसका उद्देश्य उन तकनीकी पहलुओं को समझना भी है जिनका सेवा की लागत पर प्रभाव पड़ सकता है।

बयान में कहा गया, "दूरसंचार विभाग ने ट्राई से अनुरोध किया है कि वह आपदा/गैर-आपदा के दौरान सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रसारित किए जाने वाले एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट/संदेशों के लिए शुल्क उपलब्ध कराए।"

नियामक ने एक दिसंबर तक लिखित टिप्पणियां और 15 दिसंबर 2021 तक जवाबी टिप्पणियां देने को कहा है।

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