देश की खबरें | शीर्ष न्यायालय ने न्यायमूर्ति राव समिति के कामकाज पर आदेश जारी करने से उच्च न्यायालय,जिला अदालत को रोका

नयी दिल्ली, 15 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) के पदाधिकारियों के चुनावों की निगरानी के लिए नियुक्त अपने पूर्व न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव की एक सदस्यीय समिति के कामकाज के सिलसिले में आदेश पारित करने से शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय और इस राज्य की एक जिला अदालत को रोक दिया।

न्यायालय के संज्ञान में यह लाया गया था कि उच्च न्यायालय ने कई अदालती आदेश जारी किये हैं और कुछ अर्जियां जिला अदालत में भी दायर की गई हैं।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा, ‘‘हमारे विचार से, इस तरह की कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।’’ पीठ ने कहा कि यदि कोई शिकायत है तो इसका उपाय शीर्ष अदालत करेगी।

न्यायालय ने कहा, ‘‘...हम उच्च न्यायालय और जिला अदालत को एक सदस्यीय समिति के कामकाज के सिलसिले में कोई भी आदेश जारी करने से रोकते हैं।’’

पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि यदि आदेश जारी किये गए हैं तो उसे प्रभावी नहीं किया जाए।

न्यायालय ने एक सदस्यीय समिति द्वारा दायर एक अर्जी का निस्तारण करते हुए आदेश जारी किया।

पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया।

इस अनुच्छेद के अनुसार, शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश या निर्णय भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होगा।

पीठ ने उल्लेख किया कि विभिन्न पक्ष उच्च न्यायालय का रुख कर विषय में अलग-अलग आदेश जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं और कुछ अर्जियां जिला अदालत में भी दायर की गई हैं।

न्यायालय ने विषय की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी।

पीठ ने कहा, ‘‘हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं।’’

पीठ, तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपीलों सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)