देश की खबरें | नाबालिग के साथ अश्लील व्यवहार करने के दोषी को तीन साल कैद

जींद (हरियाणा), 28 मार्च अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ अश्लील व्यवहार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को तीन साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी रामरूप को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

आदेश के अनुसार, डीएलएसए पीड़िता को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थाना क्षेत्र की एक महिला ने छह मई, 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को उसकी 13 वर्षीय बेटी दूसरे कमरे में सोई हुई थी। महिला ने बच्ची कि चिखने की आवाज सुनी और वहां पहुंची तो देखा कि आरोपी रामरूप उर्फ रूपा उसके साथ अश्लील व्यवहार कर रहा था।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

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