विदेश की खबरें | द.कोरिया : अदालत ने राष्ट्रपति यून को ‘मार्शल लॉ’ के मुकदमे में जेल से रिहा करने का आदेश दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. अदालत के इस फैसले से यून को अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति मिल जाएगी।
अदालत के इस फैसले से यून को अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति मिल जाएगी।
यून को पिछले वर्ष के अंत में ‘मार्शल लॉ’ लागू करने के लिए जनवरी में गिरफ्तार किया गया था और उन पर महाभियोग लगाया गया था।
संवैधानिक न्यायालय में उनके खिलाफ महाभियोग मामले की सुनवाई फरवरी के अंत में समाप्त हुई और उम्मीद है कि न्यायालय जल्द ही इस बात पर फैसला सुनाएगा कि उन्हें औपचारिक रूप से पद से हटाया जाए या उन्हें बहाल किया जाए।
‘सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ ने कहा कि अदालत ने जेल से रिहा होने की यून की अर्जी को स्वीकार कर लिया है क्योंकि जनवरी के अंत में ‘मार्शल लॉ’ लागू करने के संबंध में कथित विद्रोह के लिए महाभियोग लगाए जाने से पहले ही उनकी (यून की) औपचारिक गिरफ्तारी की कानूनी अवधि समाप्त हो गई थी।
अदालत ने यून मामले की जांच की वैधता से जुड़े सवालों को हल करने की आवश्यकता का भी हवाला दिया।
यून के वकीलों ने जांच एजेंसी पर आरोप लगाया कि उसके पास विद्रोह के आरोपों की जांच करने का कानूनी अधिकार नहीं है। जांच एजेंसी ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने से से पहले यून को हिरासत में लिया था।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ‘मार्शल लॉ’ का आदेश विद्रोह के समान है और अगर यून को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ेगा।
यून के बचाव दल ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और अभियोजकों से उन्हें तुरंत रिहा करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति कार्यालय ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यून जल्द ही काम पर लौटेंगे।
हालांकि, दक्षिण कोरिया का कानून अभियोजकों को अपील करने तक संदिग्ध को अस्थायी रूप से हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभियोजकों से अदालत के फैसले के खिलाफ तुरंत अपील करने का आह्वान किया है।
डेमोक्रेटिक पार्टी ने 14 दिसंबर को यून के खिलाफ महाभियोग चलाने के अभियान का नेतृत्व किया था।
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