देश की खबरें | अदालत ने आप विधायक अमानतुल्लाह को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

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नयी दिल्ली, 17 सितंबर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितता से जुड़े एक मामले में शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) की चार दिनों की हिरासत में भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने एसीबी की एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया। एसीबी ने अदालत से अनुरोध किया कि एक गहन जांच के लिए उसे खान से पूछताछ करने जरूरत है।

खान की 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध करते हुए एसीबी ने दावा किया कि खान के पांच रिश्तेदारों को बोर्ड में नियुक्त किया गया था, जबकि 22 लोग ओखला से थे।

उल्लेखनीय है कि खान ओखला से विधायक हैं।

अभियोजन ने अदालत से कहा, ‘‘जिस व्यक्ति की आय 4.32 लाख रुपये है, वह चार करोड़ रुपये नकद प्राप्त कर रहा है...।’’

इसने यह भी कहा कि शुक्रवार को ली गई तलाशी के दौरान एसीबी के अधिकारियों से मारपीट की गई और उन्हें थप्पड़ मारा गया।

अभियोजन ने कहा, ‘‘पूरी टीम के साथ मारपीट की गई और हथियार बरामद किये गये।’’

एसीबी ने शुक्रवार को खान के परिसरों में छापे मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था।

भर्ती में कथित अनियमितता को लेकर एक प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। प्राथमिकी के मुताबिक, खान ने बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की अवैध भर्ती की।

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