देश की खबरें | पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी में दर्ज जानकारी को अदालत ने ''संवेदनशील'' परंतु ''अधूरी'' बताया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत जासूसी के मामले में गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी की सामग्री ''संवदेनशील'' है परंतु पुलिस की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति से तुलना करने पर यह ''कम'' जान पड़ती है।
नयी दिल्ली, 24 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत जासूसी के मामले में गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी की सामग्री ''संवदेनशील'' है परंतु पुलिस की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति से तुलना करने पर यह ''कम'' जान पड़ती है।
अदालत ने कहा कि प्राथमिकी पुलिस द्वारा की जा रही जांच की प्रकृति के बारे में विस्तार से नहीं बताती है।
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इस मामले में गिरफ्तार शर्मा और अन्य आरोपी चीनी नागरिक क्विंग शी को प्राथमिकी की प्रति मुहैया कराने के निर्देश देते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट पवन सिंह राजावत ने कहा, '' आरोपी कानूनी प्रावधानों का सहारा लेकर अपना बचाव करने के लिए प्राथमिकी की प्रति पाने के हकदार हैं।''
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हालांकि, अदालत ने आरोपियों की ओर से पेश वकीलों को प्राथमिकी की सामग्री का खुलासा सार्वजनिक तौर पर नहीं करने और केवल कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि शर्मा को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज कराया गया था। पत्रकार के खिलाफ चीनी खुफिया एजेंसियों को भारत की सीमा रणनीति, सैन्य तैनाती और (सैन्य) खरीद से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने का आरोप है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 25, 2020 01:10 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

