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देश की खबरें | अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत देने से किया इनकार, कहा- अपराध गंभीर

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. एक विशेष स्थानीय अदालत ने 2005 के हथियार मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है।

देश की खबरें | अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत देने से किया इनकार, कहा- अपराध गंभीर

मुंबई, 30 मई एक विशेष स्थानीय अदालत ने 2005 के हथियार मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है।

विशेष न्यायाधीश ए एम पाटिल ने 28 मई के अपने आदेश में मुकदमे में देरी संबंधी राजन की दलील को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘मौजूदा मामला गंभीर प्रकृति का है। अभियोजन पक्ष ने पहले ही कुल 45 गवाहों से पूछताछ की है और अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुनवाई जल्द ही पूरी हो जाने की संभावना है।’’

अदालत ने कहा कि राजन इस मामले में जमानत का हकदार नहीं है।

पुलिस ने 2005 में 34 रिवॉल्वर, तीन पिस्तौल, एक साइलेंसर और 1283 कारतूसों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया था, जो राजन के गुर्गों द्वारा अपराध की घटनाओं को अंजाम दिये जाने के लिए थे।

अभियोजन पक्ष का दावा है कि हथियार राजन के करीबी सहयोगी भरत नेपाली द्वारा आयात किए गए थे।

राजन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

राजन ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि उसे बिना किसी सबूत के मामले में फंसाया गया है और वह 2015 में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है।

वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राजन ने मामले की सुनवाई में देरी का भी हवाला दिया।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 30, 2025 10:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).