देश की खबरें | अदालत ने आप विधायक अजय दत्त के निर्वाचन को चुनौती देने वाली यचिका खारिज की

नयी दिल्ली, आठ जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अजय दत्त के विधायक के तौर पर निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी। साथ ही, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने इस दावे को साबित करने में नाकाम रहा कि आंबेडकर नगर सीट से विधायक ने 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने हलफनामे में इरादतन झूठी सूचना दी थी।

न्यायमूर्ति वीभू बाखरू ने सात जुलाई के आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता यह साबित कर पाने में नाकाम रहा कि प्रतिवादी संख्या 5 (दत्त) द्वारा की गई यह घोषणा कि सरकारी जगह (कार्यालय के लिए) रखने के संबंध में उन पर कोई राशि बकाया नहीं है, एक झूठा बयान है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है। ’’

याचिकाकर्ता रोहिताश ने आरोप लगाया था कि दत्त ने यह झूठी सूचना दी कि एक कार्यालय के लिए सरकारी जगह रखने के संदर्भ में उन पर सरकार का कोई बकाया नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि दो लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है और एक कार्यालय के लिए सरकारी जगह रखने को लेकर इसे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को अदा किया जाना है।

याचिकाकर्ता ने अपनी चुनाव याचिका में यह अनुरोध किया था कि आंबेडकर नगर सीट पर विधानसभा चुनाव को निर्वाचन कानूनों के तहत अवैध और अमान्य घोषित किया जाए तथा इस सीट पर नये सिरे से चुनाव कराने के लिए निर्देश जारी किया जाए।

अदालत में दत्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्वत ने किया, जिन्होंने हलफनामे में कोई झूठी सूचना दिए जाने से इनकार किया।

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