
जयपुर, चार अप्रैल राजस्थान में जयपुर की एक विशेष अदालत ने शहर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े एक मामले में चार आरोपियों को शुक्रवार को दोषी ठहराया। आठ अप्रैल को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
यह मामला 13 मई, 2008 को चांदपोल में मिले बम से जुड़ा है। इस बम को सुरक्षा दस्तों ने निष्क्रिय किया था।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जयपुर बम विस्फोट मामले की विशेष अदालत ने सरवर आजमी, शाहबाज, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने सजा की अवधि तय करने के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय की है।
उल्लेखनीय है कि 13 मई 2008 को जयपुर शहर में सिलसिलेवार आठ बम विस्फोट हुए थे, नौवां बम चांदपोल बाजार के पास मिला था, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया था।
इन बम धमाकों में 71 लोगों की जान चली गई थी और 180 अन्य घायल हो गए थे। माणक चौक खंदा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम फटे थे।
दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने सिलसिलेवार धमाकों के मामले में सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को मौत की सजा सुनाई थी और पांचवें आरोपी शाहबाज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
जिन लोगों को सजा सुनाई गई थी उन्होंने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 29 मार्च, 2023 को चारों को बरी कर दिया और शाहबाज हुसैन को बरी करने के फैसले की भी पुष्टि की।
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