देश की खबरें | अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द किया
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मुंबई, 28 जुलाई महाराष्ट्र की एक अदालत ने सोमवार को राज्य के मंत्री और भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ मानहानि की शिकायत के सिलसिले में जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया।
शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत ने नितेश राणे के खिलाफ 2023 में मानहानि का यह मुकदमा दायर किया था।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (मझगांव अदालत) ए. ए. कुलकर्णी ने इस शर्त पर वारंट को रद्द कर दिया कि राणे मंगलवार को अदालत के समक्ष अपनी याचिका (शिकायत पर औपचारिक प्रतिक्रिया) दर्ज कराने के लिए उपस्थित होंगे।
अदालत ने जून में व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी छूट के लिए राणे की याचिका को खारिज कर दिया था और सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था।
मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री के खिलाफ अदालत में उपस्थित न होने के कारण पहले भी कई वारंट जारी किये जा चुके हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने कथित तौर पर राउत को एक ऐसा “सांप” कहा था, जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएगा।
राज्यसभा सदस्य राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराकर नितेश राणे के खिलाफ उनकी कथित “अपमानजनक और स्पष्ट रूप से झूठी” टिप्पणियों के लिए कार्रवाई की मांग की थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 28, 2025 05:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

