देश की खबरें | अदालत ने जेल अधिकारियों से राकेश वधावन को अस्पताल ले जाने को कहा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यहां आर्थर रोड जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि एचडीआईएल के प्रवर्तक-निदेशक राकेश वधावन को कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी के लिए सरकारी केईएम अस्पताल ले जाया जाए।
मुंबई, 25 अगस्त बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यहां आर्थर रोड जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि एचडीआईएल के प्रवर्तक-निदेशक राकेश वधावन को कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी के लिए सरकारी केईएम अस्पताल ले जाया जाए।
न्यायमूर्ति आर डी धानुका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अस्पताल से एक मेडिकल रिपोर्ट भी देने को कहा।
राकेश वधावन (67) और उनके बेटे सारंग पीएमसी बैंक घोटाले में कथित रूप से 4,000 करोड़ रुपये के धन शोधन के एक मामले का सामना कर रहे हैं और अक्टूबर 2019 से जेल में हैं।
सत्र अदालत ने 18 अगस्त को जेल अधिकारियों को राकेश वधावन को जांच के लिए केईएम अस्पताल या नायर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था।
जब जेल अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया तो वधावन ने उच्च न्यायालय का रुख किया और दावा किया कि उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है।
अदालत ने कहा, ‘‘हम जेल अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को कोलोनोस्कोपी/एंडोस्कोपी के लिए आज से 48 घंटे के भीतर केईएम अस्पताल ले जाया जाए और इस दौरान जरूरी अन्य कोई भी उपचार कराया जाए।’’
अदालत ने कहा कि केईएम अस्पताल उन्हें भर्ती कराने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर कोलोनोस्कोपी/एंडोस्कोपी करेगा। अदालत ने सुनवाई आठ सितंबर तक स्थगित कर दी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 25, 2020 11:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

