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देश की खबरें | कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के 13 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की

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देश की खबरें | कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के 13 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की

नयी दिल्ली, 13 फरवरी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने मंगलवार को तीन उच्च न्यायालयों के 13 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।

कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई भी शामिल हैं।

इसने आज एक बैठक में दो मौजूदा रिक्तियों पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति बोप्पना वरहा लक्ष्मी नरसिम्हा चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति तल्लाप्रगदा मल्लिकार्जुन राव के नामों की सिफारिश की।

अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दुप्पला वेंकट रमण के नाम की मौजूदा एक रिक्ति के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई है।

कॉलेजियम ने कहा, ‘‘24 फरवरी, 2023 को, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से सिफारिश की कि तीन अतिरिक्त न्यायाधीश जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं, उन्हें उस उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उपरोक्त अनुशंसा पर सहमति व्यक्त की।’’

कॉलेजियम ने कहा, "उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के 26 अक्टूबर, 2017 के संकल्प के संदर्भ में भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा गठित उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक समिति ने उपरोक्त अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है। समिति ने उनके फैसलों की गुणवत्ता को 'अच्छा' बताया है।''

इसने एक अन्य फैसले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

इन न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी, न्यायमूर्ति गुरबीर सिंह, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी, न्यायमूर्ति रितु टैगोर, न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा, न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन, न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर, न्यायमूर्ति संजीव बेरी और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल शामिल हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 13, 2024 08:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).