लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला विधेयक 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ कालातीत हुआ

सत्रहवीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही लड़कों व लड़कियों की शादी की उम्र में समानता लाने के लिए सदन में पेश किया गया विधेयक कालातीत (लेप्स) हो गया है.

(Photo Credits Pixabay)

नयी दिल्ली, 8 जून : सत्रहवीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही लड़कों व लड़कियों की शादी की उम्र में समानता लाने के लिए सदन में पेश किया गया विधेयक कालातीत (लेप्स) हो गया है.

बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 को दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसे शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था. स्थायी समिति को कई बार विस्तार दिया गया था. यह भी पढ़ें : केरल में कांग्रेस ने नीट परिणामों में अनियमितताओं की जांच की मांग की

कानून एवं संविधान के प्रावधान का हवाला देते हुए लोकसभा के पूर्व महासचिव एवं संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने ‘पीटीआई-’ से कहा कि 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ “विधेयक कालातीत हो गया है.”

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