देश की खबरें | शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय को देशमुख की जमानत अर्जी पर शीघ्र फैसला करने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, 26 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किये गये महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर शीघ्र फैसला करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि देशमुख की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय में 21 मार्च से लंबित है।

पीठ ने कहा, ‘‘जमानत की अर्जी देने वाले किसी भी व्यक्ति की यह अपेक्षा होती है कि उसकी अर्जी का यथाशीघ्र तारीख पर निस्तारण कर दिया जाएगा। जमानत के आवेदन को लंबित रखना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार के साथ सुसंगत नहीं है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘ हम निर्देश जारी करते हैं और याचिकाकर्ता को उन विद्वान न्यायाधीश के समक्ष कल ही आवेदन देने की अनुमति देते हैं, जिन्हें यह मामला (सुनवाई के लिए) सौंपा गया है। इस आवेदन पर इसी सप्ताह सुनवाई की जाए और शीघ्र उसपर फैसला किया जाए।’’

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन जे जमादार देशमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे हैं। देशमुख को नवंबर, 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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