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देश की खबरें | शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की।

देश की खबरें | शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की

नयी दिल्ली, 31 अगस्त भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की।

कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं। इसकी बैठक आज हुई। कॉलेजियम का निर्णय बाद में शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

जिन पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई है, वे हैं... न्यायमूर्ति ए. ए. नक्कीरन, न्यायमूर्ति निदुमोलू माला, न्यायमूर्ति एस. सौंथर, न्यायमूर्ति सुंदर मोहन और न्यायमूर्ति कबाली कुमारेश बाबू।

मद्रास उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 20 जून, 2023 को सर्वसम्मति से इन पांचों को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उपरोक्त सिफारिश पर सहमति व्यक्त की है।

कॉलेजियम के एक अन्य निर्णय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थाई न्यायाधीश के रूप में और एक अतिरिक्त न्यायाधीश की एक साल के नये कार्यकाल के लिए नियुक्ति की सिफारिश की गई है।

कॉलेजियम ने कहा, ‘‘अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े और न्यायमूर्ति कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा को कर्नाटक उच्च न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।’’

कॉलेजियम ने कहा, ‘‘न्यायमूर्ति सिद्धैया राचैया को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के बजाय आठ नवंबर, 2023 के प्रभाव से एक साल के नए कार्यकाल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।’’

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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 31, 2023 08:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).