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देश की खबरें | गोमांस ले जाने के संदेह पर बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने एक्सप्रेस ट्रेन में गोमांस ले जाने के संदेह पर 71 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्ति पर ‘बेरहमी से हमला’ किया गया।

देश की खबरें | गोमांस ले जाने के संदेह पर बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

मुंबई, 22 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय ने एक्सप्रेस ट्रेन में गोमांस ले जाने के संदेह पर 71 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्ति पर ‘बेरहमी से हमला’ किया गया।

न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की एकल पीठ ने 18 अक्टूबर के आदेश में आकाश अव्हाड को अग्रिम जमानत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि मामले में जांच प्रारंभिक चरण में है।

अदालत ने कहा, ‘‘सूचना देने वाले (पीड़ित), लगभग 71 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक पर बेरहमी से हमला किया गया था। जांच अभी शुरुआती चरण में है। इस प्रकार आगे की जांच की सुविधा के लिए आवेदक (अव्हाड) से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पड़ सकती है।’’

आदेश में कहा गया है कि गिरफ्तारी पूर्व जमानत से प्रभावी जांच की प्रक्रिया खतरे में पड़ जाएगी।

आरोपी को डर था कि उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने शब्दों, इशारों या वस्तुओं के माध्यम से जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और भारतीय न्याय संहिता के तहत डकैती और गंभीर चोट पहुंचाने के नए आरोप लगाए थे।

इस घटना के बाद ठाणे पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और अव्हाड और अन्य कथित हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

शिकायत के अनुसार, 71 वर्षीय बुजुर्ग 28 अगस्त को चालीसगांव से धुले-सीएसएमटी (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर कल्याण जा रहे थे।

जब बुजुर्ग ने कल्याण में उतरने के लिए अपना बैग उठाया, तो कुछ अन्य यात्रियों को उस पर गोमांस ले जाने का संदेह हुआ और उसे रोक लिया। इसके बाद उसने लोगों को बताया कि वह भैंस का मांस ले जा रहा है, जिस पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कथित हमलावरों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 22, 2024 03:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).