Bihar: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा
बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
नवादा, 19 मई : बिहार (Bihar) के नवादा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश शशिकांत ओझा ने 2018 के मामले में बुधवार को कौवाकोल थाना क्षेत्र के सेखोदेवरा गांव निवासी निरंजन उर्फ कारू सिंह को यह सजा सुनाई . अभियुक्त निरंजन के चाचा के घर में बच्ची टीवी देखने और खेलने के लिए जाया करती थी. यह भी पढ़ें : रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा
10 नवम्बर 2018 की शाम आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता की मां के बयान पर महिला थाना में अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
संबंधित खबरें
Who is Syed Ata Hasnain: बिहार के नए राज्यपाल होंगे पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, आज सुबह 11 बजे लेंगे शपथ; जानें उनके बारे में
Bihar Food Poisoning: बिहार के बांका पुलिस लाइन में मेस का खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा ट्रेनी जवान पड़े बीमार, अस्पताल में भर्ती
'तुम्हें फ्रिज में नहीं देखना चाहते': मुंबई में डेंटल छात्रा की खुदकुशी, सुसाइड नोट के आधार पर बॉयफ्रेंड गिरफ्तार
‘I Love Her’: उज्जैन में सनकी आशिक की करतूत, महिला के अंडरगारमेंट्स चुराते CCTV में कैद; सीने पर गुदवाया था नाम
\