Bihar: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा
बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
नवादा, 19 मई : बिहार (Bihar) के नवादा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश शशिकांत ओझा ने 2018 के मामले में बुधवार को कौवाकोल थाना क्षेत्र के सेखोदेवरा गांव निवासी निरंजन उर्फ कारू सिंह को यह सजा सुनाई . अभियुक्त निरंजन के चाचा के घर में बच्ची टीवी देखने और खेलने के लिए जाया करती थी. यह भी पढ़ें : रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा
10 नवम्बर 2018 की शाम आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता की मां के बयान पर महिला थाना में अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
संबंधित खबरें
Mumbai Shocker: मुंबई में स्कूल प्रबंधन की शर्मनाक करतूत, 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़, 20 दिनों तक मामले को दबाया; चपरासी गिरफ्तार, CEO फरार
जालंधर में AAP नेता लकी ओबेरॉय की हत्या: पुलिस मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 'विश्वासघाती' ड्राइवर ही निकला मददगार
Pappu Yadav’s Health Update: सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत, बेहतर इलाज के लिए IGIMS से PMCH किए गए शिफ्ट
Pappu Yadav Arrested: पटना में देर रात हाई-वोल्टेज ड्रामा, 31 साल पुराने ज़मीन विवाद मामले में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार; VIDEO
\