ठाणे (महाराष्ट्र), 29 नवंबर ठाणे की एक विशेष मकोका अदालत ने एक आभूषण की दुकान में 17 साल पहले डकैती और उसके कर्मचारियों पर हमला करने की आरोपी कई महिलाओं समेत 16 लोगों को बरी कर दिया है।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के न्यायाधीश अमित एम शेटे ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए आरोपियों को 18 नवंबर को राहत प्रदान की। उस आदेश की एक प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराई गई।
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, 2007 में शाहपुर के खरदी में ‘विशाल ज्वैलर्स’ के कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने हमला किया था और वे 12.49 लाख रुपये के सोने के गहने लूट कर भाग गए थे।
इस मामले में कुल 21 लोग नामजद किये गये थे लेकिन उनमें से एक नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। चार अन्य की मृत्यु हो गई, शेष 16 पर मुकदमा चलाया गया।
न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। अदालत ने माना कि कुछ आरोपियों की पहले भी आपराधिक संलिप्तता रही है, लेकिन इस मामले में जो साक्ष्य पेश किये गये हैं वे उनके अपराध को साबित करने के लिए अपर्याप्त हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि पुलिस ने सोने के आभूषण बरामद किए हैं, लेकिन ऐसा कोई निर्णायक सबूत नहीं है जो बरामदगी का आरोपियों से संबंध स्थापित करता हो।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)