ठाणे, 14 अक्टूबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने पांच साल पहले कार दुर्घटना में मारे गए 39 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को 76.3 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।
एमएसीटी के अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल ने कार मालिक और बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वे दावा दायर करने की तिथि से लेकर भुगतान प्राप्त होने तक मुआवजा राशि पर साढ़े सात प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज अदा करें।
इस संबंध में सात अक्टूबर को पारित किए गए आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई।
यह दुर्घटना 22 फरवरी 2020 को उस समय हुई, जब पीड़ित संदेश कुसम पुणे-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर कार से यात्रा कर रहे थे। चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया तथा कार एक सुरंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
न्यायाधिकरण ने पाया कि तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाए जाने के कारण दुर्घटना हुई तथा घायल हो जाने की वजह से पीड़ित की मृत्यु हो गई थी।
न्यायाधिकरण ने कुल 76.3 लाख रुपये मुआवजा राशि निर्धारित की, जिसमें आय की हानि के लिए 75.6 लाख रुपये, संपत्ति की हानि के लिए 15 हजार रुपये, संतान की हानि के लिए 40 हजार रुपये तथा अंतिम संस्कार व्यय के लिए 15 हजार रुपये शामिल हैं।
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