ठाणे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की विशेष अदालत ने एक रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. वी. विरकर ने बुधवार को सुनाए आदेश में 45 वर्षीय व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
ठाणे (महाराष्ट्र), 8 सितंबर : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की विशेष अदालत ने एक रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. वी. विरकर ने बुधवार को सुनाए आदेश में 45 वर्षीय व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
वी. वी. विरकर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के कानून (पॉक्सो) संबंधी मामलों की अदालत की विशेष न्यायाधीश हैं. विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि आरोपी ने जुलाई 2016 और दिसंबर 2017 के बीच इस अपराध को अंजाम दिया, जब 16 वर्षीय लड़की महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी. लड़की के पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया था और उसकी मां से उसे छोड़ दिया था. यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 आंकी गई तीव्रता
विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि लड़की रात को सोने के लिए अपनी एक रिश्तेदार के यहां जाती थी, जिसके पति ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया और वह गर्भवती हो गई. इसके बाद लड़की की दादी ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके आधार पोक्सो अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई. अभियोजक ने बताया कि अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को पूरी तरह साबित कर दिया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 08, 2022 11:48 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

