Maharashtra: ठाणे की अदालत ने आभूषण दुकान के कर्मचारी की हत्या के मामले में 12 लोगों को बरी किया
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक आभूषण दुकान के कर्मचारी की दो साल पहले हुई हत्या के मामले में 12 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका.
ठाणे, 19 जून : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक आभूषण दुकान के कर्मचारी की दो साल पहले हुई हत्या के मामले में 12 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका. अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस भागवत ने दर्जन भर आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. सभी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. चौदह जून के आदेश की एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कृष्णा पदाराम तुसामंद (30) भायंदर इलाके में स्थित आभूषण की एक दुकान में सफाई कर्मचारी था. उन्होंने बताया कि दुकान के मालिक और अन्य आरोपियों ने सात मई, 2022 को चोरी के शक में तुसामंद को खिड़की से बांधकर बेरहमी से पीटा था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी. तुसामंद के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आभूषण दुकान के मालिक और 11 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. अभियुक्तों के अधिवक्ता राजन सालुंके और समीर हाटले ने अपने मुवक्किलों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताया, वहीं अभियोजन पक्ष के 12 गवाह मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलट गए. यह भी पढ़ें : अतिक्रमण रोधी अभियान में लखनऊ के अकबरनगर में1,200 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त
न्यायाधीश ने इस फैसले पर सुनवाई के दौरान तुसामंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को महत्व दिया जिसमें बताया गया था कि संभवत: चलती गाड़ी से गिरने के कारण तुसामंद को चोट पहुंची थी. अभियोजन पक्ष के ब्यौरे में खामियों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि वह आरोपियों से हथियार जब्त किए जाने की बात साबित नहीं कर सका, तथा एक जांच अधिकारी से पूछताछ भी नहीं की गई. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका कि मृतक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से था.