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उत्तर प्रदेश: बलिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपी को हुई दस साल जेल, 50 हजार रुपये देना होगा दंड

जिले की एक स्थानीय अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी का बलात्कार करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले के दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है. पुलिस ने विवेचना के उपरांत सोनू यादव के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.

उत्तर प्रदेश: बलिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपी को हुई दस साल जेल, 50 हजार रुपये देना होगा दंड
सजा/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

बलिया/उत्तर प्रदेश, 6 नवंबर: जिले की एक स्थानीय अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी का बलात्कार (Rape) करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले के दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है. पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने शुक्रवार को बताया कि बलिया शहर कोतवाली की रहने वाली एक महिला ने दो साल पहले प्रार्थना पत्र दिया था कि 15-16 फरवरी 2018 की दरमियानी रात को बलिया के सोनू यादव ने उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया.

शिकायत के अनुसार पीड़िता के शोर मचाने पर पीड़िता की मां ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया तो आरोपी सोनू यादव पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था. इस मामले में भारतीय दंड विधान की बलात्कार व जान से मारने के अपराधों से संबंधित धाराओं व पॉक्सो कानून की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था.

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पुलिस ने विवेचना के उपरांत सोनू यादव के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. अपर सत्र न्यायाधीश ओमकार शुक्ला की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सोनू यादव को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 06, 2020 01:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).