हैदराबाद, पांच अप्रैल साइबराबाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने का हवाला देते हुए हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) से सटे कांचा गाचीबोवली की 400 एकड़ भूमि पर लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया है।
तेलंगाना सरकार की शहरी बुनियादी ढांचे और आईटी पार्क के निर्माण के लिए इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भूमि की नीलामी करने की योजना का यूओएच छात्र संघ द्वारा विरोध किया जा रहा है।
इस मामले की सुनवाई वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में चल रही है।
उच्चतम न्यायालय के आदेश, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों तथा वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर डीसीपी (माधापुर जोन) विनीत जी ने एक आदेश जारी कर उन लोगों के क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है , जिनका सामान्यतः वहां कोई काम नहीं होता है।
इस आदेश का उद्देश्य मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे से बचाना, सार्वजनिक शांति बनाए रखना, तथा दंगों या किसी भी व्यक्ति द्वारा विधिपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न करने की आशंका को रोकना है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी किया गया, जो अनधिकृत रूप से एकत्र होने पर रोक लगाता है।
अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश शुक्रवार सुबह छह बजे से 16 अप्रैल तक लागू रहेगा, जिसके अंतर्गत 400 एकड़ क्षेत्र आएगा, जिसे लेकर वर्तमान में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में सुनवाई चल रही है।
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