देश की खबरें | तेलंगाना: ईडी ने ‘फॉर्मूला-ई रेस’ से जुड़े धनशोधन मामले में केटीआर के खिलाफ मामला दर्ज किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के टी रामा राव और कुछ अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित ‘फॉर्मूला-ई रेस’ के दौरान कथित भुगतान अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में धनशोधन का मामला दर्ज किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
हैदराबाद, 20 दिसंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के टी रामा राव और कुछ अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित ‘फॉर्मूला-ई रेस’ के दौरान कथित भुगतान अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में धनशोधन का मामला दर्ज किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा बृहस्पतिवार को दर्ज की गई प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि ईडी मामले में आरोपी वही हैं, जिनका उल्लेख एसीबी की प्राथमिकी में है।
एसीबी की शिकायत में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के पुत्र एवं बीआरएस नेता के टी रामाराव को आरोपी नंबर एक बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और सेवानिवृत्त नौकरशाह बीएलएन रेड्डी को आरोपी नंबर दो और तीन बनाया गया है।
यह मामला पिछले वर्ष फरवरी में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हैदराबाद में ‘फार्मूला-ई रेस’ आयोजित करने के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये के कथित भुगतान से संबंधित है, जिसमें से कुछ भुगतान बिना किसी मंजूरी के विदेशी मुद्रा में किया गया था।
रामा राव को ‘केटीआर’ के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने किसी भी गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा था, ‘‘इसमें भ्रष्टाचार कहां है? हमने 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने (फॉर्मूला-ई) भुगतान को स्वीकार किया है।’’
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी इन कथित अनियमितताओं के लिए रामा राव पर निशाना साधा और कहा कि उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा रेसिंग प्रतियोगिता के आयोजकों को आगे धनराशि हस्तांतरित न करने का निर्णय लेने से लगभग 500 करोड़ रुपये की बचत हुई।
रामा राव बीआरएस शासन के दौरान नगर प्रशासन मंत्री थे। उन्होंने पिछले साल हैदराबाद में रेस की मेजबानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इससे जुड़े एक घटनाक्रम में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एसीबी अधिकारियों को मामले की जांच के तहत 30 दिसंबर तक रामा राव को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन. श्रवण कुमार वेंकट बीआरएस नेता रामाराव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एसीबी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।
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