नयी दिल्ली, तीन अगस्त उच्चतम न्यायालय ने शिक्षक भर्ती मामले में कथित अनियमितताओं के संबंध में जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ करने का सीबीआई को निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया जबकि भट्टाचार्य उसके समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे।
पीठ ने कहा, ‘‘मौजूदा मामले में, जब यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उक्त रिट कार्यवाही में एक पक्षकार नहीं है और उसके खिलाफ कुछ आदेश दिए गए हैं, ऐसे में इस न्यायालय द्वारा अंततः उक्त मामले पर निर्णय लेने तक याचिकाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं हो।’’
इसने कहा, ‘‘इसके मद्देनजर 25 जुलाई और 26 जुलाई, 2023 के आदेश और उसकी आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।’’
हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े अन्य लोगों से उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूछताछ की जा सकती है।
शीर्ष अदालत ने अपने इस आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सूचित करने के लिए भी कहा, जो इस आदेश को तुरंत संबंधित न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे क्योंकि याचिका पर सुनवाई होनी है।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सीबीआई को भट्टाचार्य से पूछताछ करने और इसकी वीडियोग्राफी करने की अनुमति दी थी।
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