Swati Maliwal Attack Case: उच्च न्यायालय ने बिभव कुमार की जमानत अर्जी पर पुलिस से जवाब मांगा
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नयी दिल्ली, 14 जून : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. कुमार अभी न्यायिक हिरासत में हैं और आरोप है कि उन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था. मामले में कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.

कुमार के वकील ने दलील दी कि उन्हें हिरासत में रखे रहने का कोई कारण नहीं है और अदालत से जून में ही मामले पर अगली सुनवाई करने का अनुरोध किया, क्योंकि यह उनकी ‘‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’’ से जुड़ा हुआ है. उन्होंने दलील दी, ‘‘मैं एक ऐसे अपराध को लेकर एक महीने से हिरासत में हूं, जिसमें (पीड़िता को) कोई चोट नहीं लगी है....’’ वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मामले में जांच अब भी जारी है. यह भी पढ़ें : कुवैत आग त्रासदी: प्रियजनों के शव वापस आने पर शोक संतप्त परिवार कोच्चि हवाई अड्डे पर एकत्र हुए

अदालत को बताया गया कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) और मोबाइल फोन के संबंध में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जांच लंबित है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में निर्धारित की और पुलिस से जांच की स्थिति बताने को कहा. इससे पहले, तीस हजारी अदालत ने कुमार को सात जून को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप ‘‘गंभीर’’ हैं और ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. बिभव कुमार की पहली जमानत अर्जी 27 मई को एक अन्य सत्र अदालत ने खारिज की थी. कुमार के खिलाफ प्राथमिकी 16 मई को दर्ज की गई थी.