देश की खबरें | नागपुर में भोजनालय में संदिग्ध गोमांस बरामद, मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

नागपुर, 18 अगस्त पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक भोजनालय से संदिग्ध गोमांस बरामद किया है और इस संबंध में उसके 38 वर्षीय मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

यह भोजनालय बोरखेड़ी गांव के निकट है।

महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के तहत राज्य में सांड, बैल और गाय के वध पर प्रतिबंध है।

एक अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के एक दल ने मंगलवार रात भोजनालय का निरीक्षण किया और संदिग्ध गोमांस फ्रिज में रखा पाया।

पुलिस ने मांस को जांच के लिए एक प्रयोगशाला में भेजा है।

अधिकारी ने बताया कि बाद में, बुटीबोरी पुलिस ने हरियाणा के मेवात के रहने वाले भोजनालय के मालिक फकरू खान असरफ खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

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