देश की खबरें | अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ टिप्पणी के सिलसिले में द्रमुक नेता की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को एक द्रमुक नेता की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। मद्रास उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ उनके द्वारा की गई कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया था।
नयी दिल्ली, 11 मार्च उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को एक द्रमुक नेता की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। मद्रास उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ उनके द्वारा की गई कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट की पीठ, द्रमुक नेता और राज्यसभा के सदस्य आर. एस. भारती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। उन्होंने उच्च न्यायालय के 22 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय ने मामला रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि प्रथमदृष्ट्या उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को ‘‘अपमानित’’ किया था।
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को रोजाना आधार पर बिना किसी विलंब के सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था।
वकील अमित आनंद तिवारी के माध्यम से शीर्ष अदालत में दायर याचिका में भारती ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले में गलत तरीके से कहा गया है कि उनका बयान ऐसा है जिससे लोगों के बीच विभेद पैदा होगा और समाज में वैमनस्य फैलेगा।
भारती के खिलाफ पार्टी की बैठक में कथित भाषण को लेकर अथी तमिलार मक्कल काची के नेता कल्याणसुंदरम की शिकायत के आधार पर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) कानून और भादंसं की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 11, 2021 07:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

