नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी।
मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं:
26 फरवरी, 2023: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भूमिका के लिए सिसोदिया को गिरफ्तार किया।
नौ मार्च: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया।
31 मार्च: निचली अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की।
28 अप्रैल: निचली अदालत ने धन शोधन मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की।
30 मई: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की।
तीन जुलाई: उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की।
छह जुलाई: सिसोदिया ने दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका दायर की।
17 अक्टूबर: उच्चतम न्यायालय ने याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।
30 अक्टूबर: उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)