देश की खबरें | सुनंदा पुष्कर की मौत मामला : अदालत ने आरोप तय करने पर आदेश टाला
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने यहां एक लग्जरी होटल में कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आदेश पर सुनवाई एक महीने के लिये स्थगित कर दी।
नयी दिल्ली, 19 मई दिल्ली की एक अदालत ने यहां एक लग्जरी होटल में कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आदेश पर सुनवाई एक महीने के लिये स्थगित कर दी।
विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आदेश देने को लेकर 16 जून तक सुनवाई टाल दी।
अदालत ने दिल्ली पुलिस और थरूर की तरफ से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था।
जिरह के दौरान पुलिस ने जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आग्रह किया, वहीं थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत से कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जांच में उनके मुवक्किल को पूरी तरह दोषमुक्त माना गया है।
पाहवा ने थरूर को आरोपमुक्त करने का आग्रह किया और कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ भादंसं की धारा 498ए (पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) या 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं है।
पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात यहां एक होटल में मृत मिली थीं।
दंपत्ति होटल में रह रहा था क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले की साजसज्जा का काम चल रहा था।
दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ भादंसं की धाराओं-498 ए और 306 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था।
पांच जुलाई 2018 को थरूर को जमानत मिल गई थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 19, 2021 05:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

