देश की खबरें | सुलतानपुर : राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमे में वादी नहीं हुए पेश, अगली सुनवाई पांच सितंबर को

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने बताया कि वादी विजय मिश्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आज वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने बताया कि साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए एमपी/एमएलए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की है। इस तारीख को वादी को अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने बताया कि वादी विजय मिश्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आज वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने बताया कि साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए एमपी/एमएलए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की है। इस तारीख को वादी को अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने भी बताया कि शुक्रवार को वादी विजय मिश्र अस्वस्थ होने के कारण अदालत में साक्ष्य के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। अब अदालत ने सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की है।

राहुल गांधी पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव-2018 के प्रचार के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता और पूर्व कॉपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्रा ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था।

राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान 20 फरवरी 2024 को अदालत में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।

बाद में अदालत की ओर से कई बार नोटिस जारी कर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान व्यस्त होने की वजह से वह अदालत नहीं पहुंच सके। इसके बाद अदालत ने सख्त लहजे में पेश होने का आदेश दिया था। कांग्रेस नेता ने आदेश का अनुपालन करते हुए 26 जुलाई को सुलतानपुर की अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया।

इस मामले में 12 अगस्त को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी।

सं जफर

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