शिमला, 20 जून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश में चार लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र अब अपनी उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 28 वर्ष की आयु तक के छात्र एक प्रतिशत की मामूली ब्याज दर पर ऋण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
सुक्खू ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि इस ऋण से रहने, खाने, ट्यूशन फीस, किताबें और शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चों की भरपाई हो जाएगी।
कांग्रेस सरकार के पहले बजट में घोषित 200 करोड़ रुपये की योजना को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
बयान में कहा गया है कि पिछली कक्षाओं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले छात्र पेशेवर और तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा और डिग्री हासिल करने के लिए इस शिक्षा ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
यह सुविधा पत्राचार या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी पढ़ाई करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगी और यह केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों पर लागू होगी।
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