एजेंसी न्यूज

UP: मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार की धमकी देने वाले महंत की गिरफ्तारी नहीं होने पर सपा ने उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने सीतापुर जिले में मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार की खुली धमकी देने वाले एक कथित महंत को अब तक गिरफ्तार नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं.

UP: मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार की धमकी देने वाले महंत की गिरफ्तारी नहीं होने पर सपा ने उठाए सवाल
अखिलेश यादव (Photo Credits : Twitter)

लखनऊ, 13 अप्रैल: उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने सीतापुर जिले में मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार की खुली धमकी देने वाले एक कथित महंत को अब तक गिरफ्तार नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं. सपा ने अपने आधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा "भाईचारे और सद्भावना की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा सरकार. सीतापुर में धर्म विशेष की महिलाओं को पुलिस की मौजूदगी में रेप की धमकी देने वाले आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होना घोर निंदनीय है. पुलिस अब तक क्यों है खाली हाथ? जवाब दे सरकार." UP: पूर्व प्रधान की हत्या के आरोपियों ने शौच का बहाना बनाकर भागने की कोशिश की, पुलिस ने मारी गोली. 

पार्टी ने इसी ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि आखिर ऐसी भड़काऊ टिप्पणी करने वाले महंत पर बुलडोजर कब चलेगा. इसी बीच, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर यह गए एक ट्वीट में कहा "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जनता की ये अपेक्षा है कि जो लोग संतों का चोला ओढ़कर, साधु-संतों का नाम बदनाम कर रहे हैं और इसकी आड़ में अपने आपराधिक कुकृत्य और ज़मीन हड़पने के अवैध कारनामों पर पर्दा डाल रहे हैं, ऐसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़नेवाले तत्वों पर तुरंत कार्रवाई करें."

गौरतलब है कि पिछली दो अप्रैल को हिंदू नव वर्ष पर बड़ी संगत उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि उर्फ अनुपम मिश्रा ने सीतापुर जिले में कथित रूप से एक मस्जिद के सामने गाड़ी में बैठ कर लाउडस्पीकर से भड़काऊ बयान दिया था. उसने पुलिस की मौजूदगी में कहा था कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति क्षेत्र की किसी हिंदू महिला या लड़की को परेशान करेगा तो वह मुसलमानों के घर में घुसकर उनकी बहू-बेटियों से बलात्कार करेगा.

इसके अलावा उसने मुस्लिम समाज को लेकर और भी आपत्तिजनक बातें कही थी. हालांकि बाद में उसने एक वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी. राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था.

पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 298 (धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से भाषण देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

आरोपी महंत के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बारे में जिले के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 13, 2022 05:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).