शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार यह सजा जनपद न्यायाधीश रविनाथ की अदालत ने सुनाई है।
अदालत ने दोष सिद्ध अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है और सजा सुनाये जाने के बाद अदालत के आदेश पर नगर पालिका अध्यक्ष सहित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सभी अभियुक्त हत्या व आपराधिक षड्यंत्र के दोषी पाए गए।
इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 23 जून, 2014 को गोली मारकर मिहिर कांत की हत्या बरहज थाना क्षेत्र के गौरा के रहने वाले सत्य प्रकाश जायसवाल ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कर दी थी।
मृतक के पिता कृष्णकांत तिवारी की तहरीर पर सत्य प्रकाश जायसवाल, बरहज पालिका के वर्तमान अध्यक्ष उमाशंकर सिंह उर्फ उमेश सिंह, कार्यालय कर्मचारी गणेश सिंह, नंदना वार्ड निवासी उदय प्रताप सिंह उर्फ डिंपू सिंह, मनोज सिंह व दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई।
इस घटना में अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों को किया पेश। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी सत्यप्रकाश, मुरारी जायसवाल, राम प्रकाश उर्फ नागा ने गोलबंद होकर हत्या की थी, इसलिए तीनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना, उमाशंकर सिंह उर्फ उमेश सिंह, गणेश सिंह व उदय प्रताप उर्फ डिंपू को हत्या व आपराधिक षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है।
मामले के एक आरोपी मनोज सिंह के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाए जाने पर अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
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