देश की खबरें | सिंगापुर की अदालत ने हत्या के दोषी भारतीय मूल के व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी
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सिंगापुर, 15 सितंबर सिंगापुर की एक अदालत ने 2020 में कोविड-19 ‘सर्किट ब्रेकर’अवधि में सिंगापुर सशस्त्र बल के लिए जारी स्विस फोल्डिंग चाकू से वार करके एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने के दोषी भारतीय मूल के 22 वर्षीय युवक को उम्रकैद और 15 कोड़े मारने की सजा सुनायी है।
‘चैनल न्यूज एशिया’ की खबर के अनुसार, एस. दिवाकर मणि त्रिपाठी ने हत्या के एक आरोप में अपना दोष स्वीकार किया है। खबर के अनुसार, उसने 10 मई, 2020 को सैर के दौरान 38 वर्षीय ते रूई हाओ को चाकू मारा था।
त्रिपाठी और ते दोनों ही पुनगोल इलाके में रहते थे, लेकिन उनकी आपस में जान-पहचान नहीं थी। सर्किट ब्रेकर के दौरान ते ने सप्ताह में दो-तीन बार सैर पर जाना शुरू किया था जबकि त्रिपाठी रोजाना सैर पर जाता था।
सर्किट ब्रेकर के दौरान लोगों को आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलने की इजाजत थी, हालांकि व्यायाम के लिए जाने पर पाबंदी नहीं थी।
अदालत को बताया गया कि 10 मई त्रिपाठी के लिए महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि उसी दिन ‘नेशनल सर्विस’ में उसकी भर्ती हुई थी और उसी दिन उसके पिता ने परिवार को छोड़ा था।
इस दिन की यादों को लेकर त्रिपाठी बहुत तकलीफ में और गुस्से में था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 15, 2022 05:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

