सीकर, छह जून राजस्थान में सीकर जिले की स्थानीय अदालत ने सोमवार को रानोली थाने के हेड कांस्टेबल को चार साल पहले गोली मारकर घायल करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायालय संख्या-दो के न्यायाधीश बी.एल.चंदेल ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।
लोक अभियोजक अशोक नागर ने बताया कि 2018 में चार जुलाई को रानोली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सुभाष खर्रा और हेमंत कुमार उर्फ कालू शराब ठेके पर शराब पी रहे हैं तथा उनके पास हथियार भी हैं।
उन्होंने बताया कि सूचना पर रानोली थाना के हेड कांस्टेबल सांवतराम समेत पुलिस दल राजपुरा गांव के शराब ठेके पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर दोनों आरोपी भागने लगे।
नागर ने बताया कि इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर गोलीबारी की। पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की।
उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के दौरान एक गोली हेड कांस्टेबल सांवतराम के पेट में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग गए। इस मामले में पुलिस ने हेड कांस्टेबल की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।
उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे हथियार जब्त कर लिए थे। नागर ने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान और 31 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए।
उन्होंने बताया कि सोमवार को न्यायाधीश ने रानोली इलाके के नांगल गांव निवासी सुभाष खर्रा को हत्या के प्रयास के इस मामले में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
नागर ने बताया कि मामले में दूसरा आरोपी सदर थाना इलाके के सेवा गांव का निवासी हेमंत कुमार उर्फ कालू अभी फरार है।
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