राजकोट में सावन के सोमवार और जन्माष्टमी के दौरान मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई

गुजरात में राजकोट नगर निगम (आरएमसी) ने सावन माह के चार सोमवार के दौरान चिकन, मटन और मछली की बिक्री और भंडारण करने को प्रतिबंधित कर दिया है. यह प्रतिबंध 29 जुलाई से शुरू होगा और हिंदू त्यौहार जन्माष्टमी पर भी लागू रहेगा.

रेड मीट (Photo Credits: Pixabay)

राजकोट, 27 जुलाई : गुजरात में राजकोट नगर निगम (आरएमसी) ने सावन माह के चार सोमवार के दौरान चिकन, मटन और मछली की बिक्री और भंडारण करने को प्रतिबंधित कर दिया है. यह प्रतिबंध 29 जुलाई से शुरू होगा और हिंदू त्यौहार जन्माष्टमी पर भी लागू रहेगा.

एक अधिसूचना में कहा गया है कि सावन के चार सोमवार एक, आठ, 15 और 22 अगस्त को बूचड़खाने बंद रहेंगे और इन तारीखों को मांस, मटन, मछली और चिकन की बिक्री और भंडारण पर रोक रहेगी. 22 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी (भगवान कृष्ण के जन्म) के अवसर पर भी मांस की बिक्री की अनुमति नहीं होगी. यह भी पढ़ें :यूपी में अब ‘एक तहसील एक उत्पाद’ योजना शुरू करने की तैयारी

आरएमसी के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को अधिसूचना की पुष्टि की और कहा कि सावन के दौरान सप्ताह में एक दिन प्रतिबंध लागू रहेगा. सावन का महीना हिन्दू समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है और भगवान शिव के भक्त उपवास रखते हैं और पूजा अर्चना और जलाभिषेक करते हैं.

Share Now

\