जरुरी जानकारी | ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स के खिलाफ सेबी ने अपना आदेश वापस लिया

नयी दिल्ली, 15 सितंबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स इंडिया को कारोबार समेटने के अपने आदेश को वापस ले लिया है लेकिन उसे नए ग्राहक जोड़ने से छह महीने के लिए रोक दिया है।

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क्स के खिलाफ जारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को जून में निरस्त करने के साथ ही उसे नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया था।

अक्टूबर, 2022 में सेबी ने नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स इंडिया का पंजीकरण निरस्त करते हुए उसे छह महीनों के भीतर अपना कारोबार समेटने का आदेश दिया था।

सेबी ने बुधवार को जारी अपने नए आदेश में ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स को अपना निदेशक मंडल सशक्त करने और एक स्वतंत्र पेशेवर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी और एक स्वतंत्र निदेशक को चेयरपर्सन बनाने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही बाजार नियामक ने रेटिंग एजेंसी को अपने निदेशकों की संख्या पांच से बढ़ाकर नौ करने और नए निदेशकों को मौजूदा प्रबंधन से पूरी तरह असंबद्ध रखने का निर्देश भी दिया।

सेबी ने कहा कि पांच महीनों के भीतर ब्रिकवर्क्स उसके सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करे। पांच महीने बाद सेबी इन निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करेगा।

प्रेम

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