जरुरी जानकारी | सेबी ने पंजाब में पीएसीएल की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) से जुड़ी जिन संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, वे पंजाब के बनूर में हैं।

नियामक ने दरअसल अपनी जांच में पाया था कि पीएसीएल ने कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर 18 वर्षों तक अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से जनता से 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटाई थी।

इस संबंध में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने पीएसीएल में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए चरणबद्ध तरीके से धन वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। समिति ने मार्च 2021 तक दस हजार के निवेश वाले 12.7 लाख से अधिक निवेशकों को सफलतापूर्वक 438.34 करोड़ रुपये वापस किये है।

संपत्ति जब्त करने का यह आदेश पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा पीएसीएल से संबंधित संपत्तियों के बारे में समिति को सूचित करने के बाद आया है। इस जानकारी के बाद ही समिति ने सेबी के वसूली अधिकारी को इन संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिए।

सेबी की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार उसने कुर्क संपत्तियों को किसी व्यक्ति को स्थानांतरित पर भी रोक लगा दी है।

इसके अलावा सेबी ने पीएसीएल के पास मौजूद सभी चल-अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया है और दो सप्ताह के भीतर चार संपत्तियों से संबंधित असली दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है।

सेबी ने इससे पहले दिसंबर 2015 में बकाया भुगतान नहीं करने के बाद पीएसीएल और उसके प्रवर्तक समेत निवेशकों के कई बैंक खाते, डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड खातों को जब्त कर लिया था।

नियामक ने अगस्त 2014 में एक आदेश में पीएसीएल और उसके प्रवतर्कों तथा निदेशकों से निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए कहा था। चूककर्ताओं को आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर योजनाओं को बंद करने और निवेशकों को पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)