जरुरी जानकारी | ‘ट्रांजिशन’ बॉन्ड के लिए सेबी ने जारी किए अतिरिक्त प्रावधान
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नयी दिल्ली, पांच मई बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के बीच पारदर्शिता और सूचना पर आधारित निर्णय-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुक्रवार को ‘ट्रांजिशन बॉन्ड’ जारी करने और उनकी सूचीबद्धता से संबंधित नए प्रावधान जारी किए।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि ट्रांजिशन बॉन्ड से संबंधित नए प्रावधान लागू करने का मकसद यह है कि इनके जरिये जुटाई गई राशि को दूसरी तरह आवंटित न कर दिया जाए।
‘ट्रांजिशन’ बॉन्ड हरित गतिविधियों के लिए वित्त जुटाए जाने का ही एक माध्यम है। ट्रांजिशन बॉन्ड किसी कंपनी के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़ी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए जारी किए जाते हैं। वहीं हरित बॉन्ड जलवायु एवं पर्यावरणीय परियोजनाएं लाने के लिए जारी किए जाते हैं।
सेबी ने अपने परिपत्र में कहा कि ‘ट्रांजिशन’ बॉन्ड जारी करने का इरादा रखने वाली कंपनी को सार्वजनिक निर्गम के पेशकश दस्तावेज में अतिरिक्त सूचनाएं देनी जरूरी होंगी। ऐसे बॉन्ड के निजी आवंटन में भी यह प्रावधान लागू होगा।
‘ट्रांजिशन’ बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी को अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्य का ब्योरा देने के साथ यह भी बताना होगा कि परियोजना को लागू करने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी। जारीकर्ता कंपनी इसके क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए एक समिति भी बना सकती हैं।
इस बीच, सेबी ने शेयर बाजारों एवं अन्य बाजार ढांचागत संस्थानों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के लिए परीक्षण प्रारूप भी जारी किया है। यह प्रारूप शेयर बाजारों के साथ समाशोधन निगम और डिपॉजिटरी के आईटी सिस्टम से जुड़े जोखिमों का आकलन करने में मदद करेगा।
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