जरुरी जानकारी | सेबी ने बाजार नियमों का उल्लंघन करने पर बायोकॉन पर लगाया 14 लाख रुपये का जुर्माना
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को बायोकॉन लि. और उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पर बाजार नियमों का उल्लघंन करने के मामले में 14 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
नयी दिल्ली, 19 मई बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को बायोकॉन लि. और उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पर बाजार नियमों का उल्लघंन करने के मामले में 14 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी द्वारा नामित व्यक्ति, नरेंद्र चिरमुले पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया हैं। वह कंपनी में अनुसंधान और विकास विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। कारोबार बंद रखे जाने के बावजूद कंपनी के शेयरों में सौदे करने के कारण चिरमुले पर जुर्माना लगाया गया।
चिरमुले ने ऐसा कर भेदिया कारोबार निषेध (पीआईटी) नियमों का उल्लंघन किया।
सेबी ने विस्तृत जांच में पाया कि 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा को देखते हुये अनुपालन अधिकारी ने एक से 26 जनवरी 2019 तक तक कारोबार को बंद रखा था। कंपनी के ये तिमाही परिणाम 24 जनवरी 2019 को घोषित किये गये।
बाजार के नियमों के अनुसार किसी भी कंपनी के प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह के सदस्य,नामित व्यक्ति, निदेशक को दस लाख रुपये से अधिक का शेयर सौदा करने और उसकी जानकारी मिलने के दो दिन के भीतर शेयर बाजार को सूचना देनी होती है।
लेकिन बायोकॉन ने बाजार को यह जानकारी हालांकि 262 दिन के बाद दी, इसके साथ ही बाजार नियमों के मुताबिक आचार संहिता का उल्लंघन करने की जानकारी नियामक को तुरंत दी जानी चाहिये। बायोकोन ने इस बारे में सेबी को 28 दिन के बाद जानकारी दी।
जतिन
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(The above story first appeared on LatestLY on May 20, 2021 12:29 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

