जरुरी जानकारी | सेबी ने कार्वी मामले में बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लि. (केएसबीएल) से जुड़े मामले में शेयर बाजारों.... बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देकर पांच करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने को कहा। साथ ही यह आगाह किया है कि अगर 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं होता है तो उनकी संपत्ति और बैंक खातों को कुर्क किया जाएगा।
नयी दिल्ली, 15 जून पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लि. (केएसबीएल) से जुड़े मामले में शेयर बाजारों.... बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देकर पांच करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने को कहा। साथ ही यह आगाह किया है कि अगर 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं होता है तो उनकी संपत्ति और बैंक खातों को कुर्क किया जाएगा।
शेयर बाजारों द्वारा उनपर लगाये गये जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर सेबी ने यह नोटिस थमाया है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 12 अप्रैल को केएसबीएल में गड़बड़ी का पता लगाने में ‘ढिलाई’ को लेकर बीएसई पर तीन करोड़ रुपये और एनएसई पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
यह मामला कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़ा है। उसने 95,000 से अधिक ग्राहकों के 2,300 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों को सिर्फ एक डीमैट खाते के जरिये गिरवी रखा था। प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जुटाई गई राशि का उपयोग केएसबीएल ने स्वयं और उसके समूह की संस्थाओं के लिये किया था।
केएसबीएल और उसकी समूह इकाइयों ने इस राशि का उपयोग आठ बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से 851.43 करोड़ रुपये जुटाने में किया।
सेबी ने दो अलग-अलग नोटिस में बीएसई और एनएसई को ब्याज और अन्य लागत के साथ क्रमश: 3.09 करोड़ रुपये और 2.06 करोड़ रुपये 15 दिन के भीतर देने का निर्देश दिया है।
इसमें जुर्माना और 12 अप्रैल से अबतक का ब्याज और वसूली लागत शामिल है।
नियामक ने आगाह किया है कि अगर 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं होता है तो उनकी संपत्ति और बैंक खातों को कुर्क किया जाएगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)