नयी दिल्ली, 17 जून भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक उच्चस्तरीय समिति ने शुक्रवार को पीएसीएल निवेशकों को उनके मोबाइल नंबरों की जानकारी ‘अपडेट’ करने की सुविधा दी। इसके अलावा निवेशकों को मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करने के लिए भेजे गए एसएमएस का पता लगाने की सुविधा भी प्रदान की है।
समिति ने अप्रैल में पीएसीएल की गैरकानूनी योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को एसएमएस मिलने के बाद ही 30 जून तक अपने मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने को कहा था।
यह केवल उन निवेशकों पर लागू था जिनके दावे की राशि 10,001 रुपये से 15,000 रुपये के बीच है और जिनके आवेदनों का सत्यापन किया गया था।
बाजार नियामक ने पीएसीएल समूह के मामले में निवेशकों को पैसा वापस करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था।
सेबी की वेबसाइट पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समिति को मोबाइल नंबर में बदलाव के कारण मूल पीएसीएल प्रमाणपत्रों के लिए एसएमएस नहीं मिलने के संबंध में निवेशकों से सवाल मिल रहे थे।
कई निवेशकों ने कहा है कि ऑनलाइन दावे जमा करने के दौरान उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर अब सुविधा में नहीं हैं।
जिसके बाद समिति ने अब वेब पोर्टल पर पीएसीएल के निवेशकों/आवेदकों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों को ऑनलाइन अपडेट/बदलने की सुविधा प्रदान की।
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