जरुरी जानकारी | सेबी ने शिकायतों के निपटान के लिये प्रक्रिया को स्पष्ट किया

नयी दिल्ली, चार अगस्त पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को प्रतिभूति बाजार में विवादों के ऑनलाइन समाधान से जुड़े नियमों को लेकर प्रक्रिया को स्पष्ट किया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विवाद समाधान प्रक्रिया को लेकर कहा है कि निवेशकों को सबसे पहले संबंधित बाजार भागीदार के पास सीधे शिकायत दर्ज करानी होगी।

यदि शिकायत का समाधान संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है, तो निवेशक इसे नियामक के स्कोर्स (सेबी शिकायत निपटान प्रणली) पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ा सकता है।

सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि शिकायत के समाधान के लिए इन विकल्पों का उपयोग करने के बाद भी निवेशक परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो वह ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकता है।

नियामक ने कहा कि ओडीआर पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान तब शुरू किया जा सकता है जब शिकायत बाजार प्रतिभागी और स्कोर्स मंच के विचाराधीन नहीं है या किसी अदालत, न्यायाधिकरण या उपभोक्ता मंच के समक्ष लंबित नहीं है अथवा बाजार के खिलाफ परिसमापन या समापन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

सेबी ने कहा कि शिकायत का संदर्भ प्राप्त करने वाला ओडीआर मामले को सुलझाने के लिये अपने सुलहकर्ताओं के ‘पैनल’ से एक एक स्वतंत्र और तटस्थ सुलहकर्ता की नियुक्ति करेगा। ऐसे सुलहकर्ता के पास प्रासंगिक योग्यताओं के साथ-साथ विशेषज्ञता भी होगी और उसे किसी भी विवादित पक्ष से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

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