नयी दिल्ली, 30 सितंबर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बिरला कॉट्सिन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) इश्यू मामले में हेरफेर को लेकर चार लोगों पर पाबंदियां लगा दी है।सह मामला 2010 का है।
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बिरला कॉट्सिन (इंडिया) लिमिटेड अभी दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत परिसमापन की प्रक्रिया से गुजर रही है।
सेबी ने मंगलवार को पारित 55 पन्नों के आदेश में चार व्यक्तियों ‘पी वी आर मूर्ति, यशोवर्धन बिरला, वाई पी त्रिवेदी और मोहनदास अदिगे’ पर पाबंदियां लगा दी। ये लोग पहले कंपनी से जुड़े हुए थे।
मूर्ति पर तीन साल का और बिरला पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया है। त्रिवेदी और अदिगे को प्रतिभूति बाजार से एक-एक वर्ष के लिये प्रतिबंधित किया गया है।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने सितंबर 2019 में आईबीसी के तहत कंपनी के परिसमापन की प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया।
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