देश की खबरें | राजस्थान में 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सभी स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनलॉक-4 दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र के बाहर सभी व़िद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

जयपुर, 31 अगस्त राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सभी स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनलॉक-4 दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र के बाहर सभी व़िद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी व इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। विद्यालयों में आनलाइन अध्यापन और ‘टेलीकाउन्सलिंग’ एवं संबंधित कार्यो के लिए 21 सितम्बर से 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अन् कर्मचारियों को स्कूल में बुलाया जा सकेगा। इसके लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पृथक से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी।

यह भी पढ़े | योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट: 31 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

इसके अलावा 21 सितम्बर से केवल निषिद्ध क्षेत्र से बाहर के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियो को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी। हालांकि निषिद्ध क्षेत्र में ऐसी कोई अनुमति नहीं प्रदान की गई है।

अनलॉक-4 के तहत सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर एवं ऐसे अन्य स्थान बंद रहेंगे। सात सितम्बर से मेट्रो रेल का संचालन श्रेणीबद्ध तरीके से हो सकेगा। इसके लिये आवास एवं शहरी मामलोंके मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी।

यह भी पढ़े | Shinzo Abe Says Deeply Touched by PM Modi’s Words: पीएम मोदी के ट्वीट पर शिंजो आबे का जवाब, कहा- आपके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया.

सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन की अनुमति 21 सितम्बर से होगी। ऐसे आयोजनों में अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी एवं फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी एव थर्मल स्केनिंग आदि के प्रावधान अनिवार्य होंगे।

विवाह संबंधी आयोजन के लिये मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और कार्यक्रमों के लिये उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। दिशानिर्देर्शो के अनुसार किसी भी निर्देश का उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दंडनीय है।

कुंज पृथ्वी

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

MI vs CSK, IPL 2026 33rd Match Live Toss And Scorecard: वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

MI vs CSK, IPL 2026 33rd Match Toss Winner Prediction: वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट