कोलकाता, छह अक्टूबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रविवार को आदेश दिया कि उस स्कूली छात्रा का फिर से पोस्टमार्टम किया जाए, जिसके साथ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और हत्या कर दी गई।
शनिवार को अपनी ट्यूशन कक्षाओं के बाद 10-वर्षीय बच्ची जयनगर स्थित घर लौट रही थी, तभी यह घटना हुई।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने बच्ची के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम सोमवार को कल्याणी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अस्पताल में, बरुईपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की उपस्थिति में किया जाए।
न्यायमूर्ति घोष ने आदेश दिया कि पुलिस को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज करना चाहिए।
अदालत ने कहा कि अगर एम्स (कल्याणी) में पोस्टमार्टम करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी है, तो इसे वहीं स्थित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में किया जाना चाहिए। हालांकि, पोस्टमार्टम एम्स, कल्याणी के चिकित्सकों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा।
स्कूली छात्रा का शव अभी कांटापुकुर शवगृह में रखा गया है, जहां पहला पोस्टमार्टम किया गया था।
हत्या के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
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