बेंगलुरु, 15 सितंबर तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी सहयोगी वी के शशिकला को अगले साल जनवरी में रिहा किया जा सकता है, बशर्ते वह 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भरें। वह भ्रष्टाचार के मामले में चार साल की सजा काट रही हैं।
शशिकला को बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में रखा गया है। उन्हें 66 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में फरवरी 2017 में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी।
परप्पना अग्रहारा में केंद्रीय जेल की अधीक्षक आर लता ने आरटीआई अधिनियम के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, " जेल रिकॉर्ड के मुताबिक, दोषी कैदी संख्या 9234 शशिकला की रिहाई की संभावित तारीख 27 जनवरी 2021 है, बशर्ते उन्हें जुर्माने की राशि भरनी होगी जो माननीय अदालत ने लगाया था। "
कार्यकर्ता टी नरसिम्हा मूर्ति के आरटीआई आवेदन पर 11 सितंबर को यह जवाब दिया गया है।
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लता ने बताया कि अगर उन्होंने जुर्माना नहीं भरा तो रिहाई की संभावित तारीख 27 फरवरी 2022 होगी।
अधिकारी ने बताया कि अगर शशिकला ने पैरोल की सुविधा का इस्तेमाल करें तो रिहाई की संभावित तारीख बदल सकती है।
उन्होंने बताया कि 10 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं देने की सूरत में उन्हें 13 और महीने जेल में रहना होगा।
उच्चतम न्यायालय ने शशिकला तथा उनके दो रिश्तेदारों (वी एन सुधाकरन और जे इलावरासी) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 15 फरवरी 2017 को कर्नाटक की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
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